Sambal

मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल 2.0) योजना (असंगठित कर्मकार मण्‍डल )

विभाग श्रम विभाग
योजना का नाम मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल 2.0) योजना (असंगठित कर्मकार मण्‍डल )
हितग्राही मूलक है या नही हाँ
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी 2018-04-01
योजना का उद्येश्य असंगठित क्षेत्र के ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा निधि का लाभ

प्राप्त न होता हो उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया ऐसा व्‍यक्ति जिसे भविष्‍य निधि, कर्मचारी राज्‍य बीमा योजना, ग्रेच्‍यूटी आदि

सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्‍त नहीं होता हो, तथा वह अथवा उसकी पत्नि/पति

(जैसी भी स्थिति हो) 1. के पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो,

2. शासकीय सेवा में न हो।

3. आयकर दाता न हो।

लाभार्थी वर्ग सभी के लिए ,असंगठित कर्मकार मण्डल कार्ड धारी
लाभार्थी का प्रकार सभी के लिए
लाभ की श्रेणी अंत्येष्टि/अनुग्रह सहायता
योजना का क्षेत्र Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें एमपी ऑनलाईन/लोक सेवा केन्द्र अथवा कॉमन सर्विस सेन्‍टर के माध्‍यम सें
पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र – मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद नगरीय क्षेत्र – आयुक्‍त

(नगर पालिका निगम), मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी

(नगर पालिका/नगर परिषद / नगर पंचायत)

समय सीमा अंत्‍येष्टि सहायता तत्‍काल प्रदान की जावेगीं एवं राशि समायोजन हेतु

प्रकरण 7 कार्य दिवस में पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। 02.

अनुग्रह सहायता हेतु घटना दिनांक से 180 दिवस यघपि अनुग्रह हेतु

पदाविहित अधिकारी को समय सीमा में छूट दिये जाने का अधिकार है।

आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्‍यकार्यपालन अधिकारी जनपद एवं नगरीय क्षेत्र हेतु मुख्‍य

नगर पालिका अधिकारी पंजीयन स्‍वीकृति हेतु अधिकृत है।

आवेदन शुल्क निरंक
अपील (अ) ग्रामीण क्षेत्र – उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (ब) शहरी क्षेत्र–

(i) नगर पालिक निगम-कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/डिप्टी कलेक्टर

(ii)नगर पालिका/नगर पंचायत-उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि अंत्‍येष्टि सहायता राशि– रू. 5000 (रू. पॉंच हजार) अनुग्रह सहायता

1. दुर्घटना में मृत्यु पर — रू. 4,00,000(रू.चारलाख)

2. सामान्य मृत्यु पर — रू. 2,00,000 (रू.दोलाख)

3. स्थायी अपंगता पर — रू. 2,00,000 (रू.दोलाख)

4. आंशिक स्थायी अपंगता पर — रू. 1,00,000(रू.एकलाख)

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान डीबीटी प्रणाली द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://sambal.mp.gov.in/

Link

Chief Minister’s Public Welfare (Sambal 2.0) Scheme | Government of India …

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